15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके निजी वाहन TTZ क्षेत्र में पूर्णरूप से होंगे प्रतिबंधित: एआरटीओ 

15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके निजी वाहन TTZ क्षेत्र में पूर्णरूप से होंगे प्रतिबंधित: एआरटीओ 

ब्यूरो रिपोर्ट मिथुन गुप्ता एटा

एटा। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सतेन्द्र कुमार ने सूचित किया है कि ऐसे निजी वाहन जिनकी पंजीयन की तिथि 13 नवंबर 2008 से पूर्व की हो तथा वाहन 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं। ऐसे वाहनों का पंजीयन का नवीनीकरण एवं संचालन
की TTZ प्राधिकरण के आदेश संख्या 394/ TTZ (PMU)P.S.C2015 दिनांक 27.8.2015 के अनुसार TTZ क्षेत्र में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। ऐसे निजी यान ( दो पहिया/ चार पहिया/ गैर परिवहन यान) तथा अन्य जनपद/राज्य से वाहन की एनओसी प्राप्त कर जनपद में पंजीकृत हैं उन वाहनों के स्वामियों को एक माह के अंदर अपने यान को TTZ क्षेत्र से अन्यत्र ले जाए जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र अथवा यान का पंजीयन चिन्ह निरस्त कराए जाने हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दें, तथा जिन निजी वाहनों को कार्यालय से एनओसी पूर्व में अन्य जनपदों/राज्यों के लिए जारी हो चुकी है, उन वाहनों पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा।