चित्रकूट-वाहन चोर गिरोह के तीन सदस्यों को न्यायालय ने सुनाई तीन-तीन वर्ष की सजा ।

चित्रकूट: वाहन चोर गिरोह के तीन सदस्यों को न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर सजा सुनाई गई है। जिसमें प्रत्येक को तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं 2-2 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि बीती 7 अक्टूबर 2020 को तत्कालीन मानिकपुर थाना प्रभारी ने कबरा पुरवा के पास मुखबिर की सूचना पर राजापुर थाने के चिल्लीमल गांव के निवासी रामचन्द्र यादव, पप्पू उर्फ ओमप्रकाश प्रजापति व सुधीर सिंह को गिरफ्तार किया था। यह तीनों वाहन चोर अपने साथियों के साथ मोटर साईकिलों को लेकर जा रहे थे। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने और पूछताछ के बाद कुल 8 चोरी की मोटरसाइकिले बरामद की गयी थी। हिरासत में पकड़े गए आरोपियों ने बताया था कि वह लोग गाड़ियां चुराकर नम्बर बदलकर बेंच देते हैं। पुलिस द्वारा बरामद की गयी गाड़ियों को वाहन स्वामियों को सुपुर्द कर दिया गया था। साथ ही आरोपियों के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीले सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश नीरज श्रीवास्वत ने निर्णय सुनाया। जिसमें चोरी की गाड़ियां बरामद होने के मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपी रामचन्द्र यादव, पप्पू उर्फ ओमप्रकाश प्रजापति व सुधीर सिंह को तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 2-2 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।