चित्रकूट -20 वर्ष के कठोर कारावास व 52 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित हुआ दुराचार का आरोपी अभियुक्त।

चित्रकूट -20 वर्ष के कठोर कारावास व 52 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित हुआ दुराचार का आरोपी अभियुक्त।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे OperationConviction के तहत न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट वृन्दा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी गुलाब त्रिपाठी एवं पैरोकार आरक्षी अमरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप न्यायालय अपर जनपद न्यायधीश/एफटीसी (न्यू) श्री सुशील कुमार वर्मा द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 487/2014 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अभियुक्त हिमांशु उपाध्याय पुत्र सुशील कुमार निवासी चित्रागोकुलपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 01 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

*घटना का संक्षिप्त विवरणः-

 गौरतलब है कि 29.06.2014 को तत्कालीन उ0नि0 नीरज कुमार यादव थाना कोतवाली कर्वी तथा उनकी टीम द्वारा द्वारा अभियुक्त हिमांशु उपरोक्त को 01 किलो 500, ग्राम सुखा गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था । अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 487/2014 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था । विवेचक तत्कालीन उ0नि0 सुजान सिंह तोमर द्वारा विवेचना पूर्ण करने के बाद आरोपी के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था ।