अपात्र राशनकार्ड लाभार्थियों को नहीं मिलेगा राशन अपात्रों का चिन्हांकन निरस्त करने व पात्र लाभार्थियों का चयन करने के निर्देश डीएम ने अधिकारियों को जारी किए दिशा निर्देश
डीएम जसजीत कौर ने बताया कि आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उप्र द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी श्रेणी के लाभार्थियों को राशन कार्ड निर्गत है, राशन कार्ड निर्गत करते समय लाभार्थियों द्वारा प्रदत्त सूचनाओं के अनुसार परिवार के सदस्यों की संख्या, उनकी आयु, निवास आदि विवरण का समावेश रायान कार्ड डाटाबेस में किया जाता है, लाभार्थियों द्वारा प्रदत्त विवरण में समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है, इसी क्रम में लाभार्थी निर्धारित मानकों के अनुसार पात्रता श्रेणी में नहीं रह जाते हैं। डीएम ने बताया कि अक्सर शिकायतें मिलती रहती है कि प्रचलित राशन कार्डों में अपात्र यूनिट भी शामिल है, ऐसे अपात्र लाभार्थियों का सत्यापन कर उनका चिन्हांकर करते हुए निरस्त करने तथा उनके स्थान पर वास्तविक रूप से पात्र लाभार्थियसों का चयन कर उन्हें योजना से लाभांवित करना है। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्ड सत्यापन का कार्य शीघ्र प्राथमिकता के साथ व समय पर पूर्ण करने के भी निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि उक्त अधिनियम का मूल उद्देश्य गरीब परिवारों को ही इस योजना के लिए चयनित किया जाए। उन्होंने अंत्योदय राशन कार्ड सत्यापन में ऐसे लोगों का चिन्हांकन करने के निर्देश दिए जो अपात्र होते हुए भी योजना का लाभ ले रहे हो, एक मात्र सदस्य के नाम अंत्योदय जारी हो और शेष व्यक्तियों द्वारा पात्र गृहस्थी राशन कार्ड का लाभ लिया जा रहा हो, अंत्योदय कार्डधारक की मौत के बाद भी उसके नाम पर राशन वितरा किया जा रहा हो, ऐसे लोगों का सत्यापन कर शत-प्रतिशत अंत्योदय राशन कार्डों की जांच की जाए। इसके अलावा पात्र गृहस्थी कार्ड में भी अपात्रों का चिन्हांकन करने के निर्देश दिए गए हैं। पात्र लोगों में भिक्षावृत्ति, घरेलू कामकाज, जूते चप्पल की मरम्मत करने वाले, फेरी लगाने वाले, खोमचे वाले, रिक्शा चालक, कुष्ठ रोग से प्रभावित, एड्स से पीडित, अनाथ, माता-पिता विहीन बच्चे, स्वच्छकार, दैनिक वेतन भोगी आदि शामिल हैं जबकि अपात्रों में ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चारपहिया वाहन, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, एसी, 5 केवीए या उससे अधिक का जेनरेटर सैट, ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 5 एकड से अधिक सिंचित भूमि हो, ऐसे परिवार जिनके सदस्यों की आय 2 लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक हो, ऐसे परिवार जिनके पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हो, समस्त आयकर दाता, ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर से अधिक का आवासीय प्लाट, स्वनिर्मित मकान अथवा 100 मीटर से अधिक का कार्पोरेट एरिया, आवासीय फ्लैट, वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक हो, वाले अपात्र हैं।