चित्रकूट-रंगदारी वसूलने के मामले में आरोपी को पांच वर्ष का कैद।

चित्रकूट: मत्स्य पालन ठेकेदार से पांच लाख की रंगदारी वसूलने के लिए जलाशय में जाकर फायरिंग करने और दहशत फैलाने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही चार हजार रूपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि मत्स्य पालन ठेकेदार सर्वेश सिंह ने बीती 31 जनवरी 2018 को कर्वी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ठेकेदार के अनुसार वह बरूआ बांध में मत्स्य ठेका लेता था। बीती 26 जनवरी 2018 की रात 10 बजे उसके मुनीम के मोबाइल पर जान से मारने की धमकी देते हुए पांच लाख की रंगदारी मांगी गयी। साथ ही दहशत फैलाने के लिए तालाब पर हवाई फायरिंग की गयी। इस मामले में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कर्वी कोतवाली में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले मंे आरोपी मध्य प्रदेश के सतना जिले के नया गांव क्षेत्र के अन्तर्गत नवल धोबी पुत्र रामप्रसाद धोबी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी नवल धोबी को पांच वर्ष सश्रम कारावास के साथ चार हजार रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।