चित्रकूट-रंजिश के चलते एक व्यक्ति की जान लेने के मामले में दो सगे भाईयों को सजा।
चित्रकूट: रंजिश के चलते ट्रैक्टर चढ़ाकर एक व्यक्ति की जान लेने के मामले में दो सगे भाईयों को जनपद न्यायाधीश ने 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 13 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुन्दर मिश्रा ने बताया कि बीती 7 मई 2020 को पहाड़ी थाने के बछरन गांव के निवासी अजीत नारायण सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अजीत के अनुसार वह अपने घर के बाहर 6 मई 2020 की रात 10 बजे हरिशंकर और नवनीत सिंह के साथ बैठा था। इस दौरान गांव के ही अरूण सिंह ने अपने सगे भाई अर्जुन सिंह के साथ जान से मारने की धमकी देते हुए उन पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। जिससे मौके पर ही हरिशंकर सिंह की मौत हो गयी। जबकि शिकायतकर्ता अजीत व नवनीत सिंह गम्भीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी अरूण सिंह व अर्जुन सिंह को 10-10 वर्ष कारावास के साथ प्रत्येक को 13 हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।