चित्रकूट-नाबालिक लडकी के साथ दुराचार के आरोपी को 10 साल का कारावास ।

चित्रकूट: नाबालिक लड़की को घर से बरगला कर ले जाने एवं दुराचार करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि बीती 4 जनवरी 2019 को एक महिला ने मऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार मऊ थाना क्षेत्र के अन्तर्गत बरिया गांव का निवासी राज पाण्डेय पुत्र रज्जन उसकी नाबालिक बेटी को बहला फुसलाकर घर से भगा ले गया और उसके साथ दुराचार किया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया। साथ ही 10 जनवरी 2019 को आरोपी को गिरफ्तार किया था और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पाण्डेय ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी राज पाण्डेय को 10 वर्ष कठोर कारावास के साथ 40 हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
इसी क्रम में एक अन्य मामले में भी नाबालिक के साथ दुराचार के मामले में विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पाण्डेय ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी को पांच वर्ष आठ माह कारावास और एक हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि बीती 27 सितम्बर 2016 को रैपुरा थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार उसकी नाबालिक बेटी के साथ कर्वी कोतवाली क्षेत्र के अन्तर्गत बनकट गांव के निवासी विजय कुमार पुत्र कल्लू ने दुराचार किया था। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पीडिता का चिकित्सीय परीक्षण कराया और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।