चित्रकूट-गांजा तस्करी के मामलें में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को सजा।

चित्रकूट-गांजा तस्करी के मामलें में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को सजा।

चित्रकूट: गांजा तस्करी के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को तीन वर्ष कठोर कारावास के साथ 10 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। 

   सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सनद कुमार मिश्रा ने बताया कि बीती 29 मई 2022 को भरतकूप के तत्कालीन उप निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार ने हमीरपुर जिले के मौदहा थाने के परछा गांव के निवासी हुसैन खां को चार किलो 200 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। साथ ही अभियोग पंजीकृत करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद शनिवार को त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज सुशील कुमार वर्मा ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी हुसैन खां को तीन वर्ष कठोर कारावास और 10 हजार रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।