चित्रकूट- हत्या के प्रयास के मामले में दोष सिद्ध होने पर सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा।
चित्रकूट ब्यूरोः जीजा-साले का अपहरण करने के बाद जीजा को गोली मार देने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि बीती एक मई 2004 को चांदी गांव के निवासी राजकुमार ने राजापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार फतेहपुर जिले के खखरेरु थाने के कोट गांव का निवासी मोहम्मद अली बदमाशों के साथ उसके भाई और जीजा को पकड़ कर अगवा कर ले गया था। जिसके बाद उसके जीजा को गोली मार दी गई थी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराकर अभियोग पंजीकृत किया था। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीले सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ नीरज श्रीवास्तव ने गुरुवार को इस मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें आरोपी मोहम्मद अली पर दोष सिद्ध होने के बाद सात वर्ष सश्रम कारावास व 10,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।