अन्नू हत्याकाण्ड में तीन हत्यारोपियों को उम्र कैद
चित्रकूट: राजापुर क्षेत्र के चर्चित अन्नू हत्याकाण्ड में जनपद न्यायाधीश ने तीन हत्यारोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुन्दर मिश्रा ने बताया कि राजापुर थाना क्षेत्र के खटवारा निवासी चुनकाई प्रसाद यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार उसका 18 वर्षीय पुत्र अन्नू पावर हाउस के सामने पान की गुमटी रखकर दुकान करता था। बीती 11 नवम्बर 2009 को अन्नू गांव के एक लड़के के साथ बाइक से कर्वी गया था। वहां से लौटकर घर न आने पर उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद उसने 8 दिसम्बर 2009 को चनहट गांव के पंकज पटेल पर संदेह जाहिर करते हुए दोबारा राजापुर थाने में सूचना दी थी। उच्चाधिकारियों को सूचित करने के पर तीन-चार महीने बाद उसकी रिपोर्ट दर्ज की गयी और पंकज पटेल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद पंकज ने बताया कि उसने अन्नू को रास्ते में गला दबाकर कुएं में फेंक दिया और फिर रात में जलाने के बाद तालाब में डाल दिया था। पंकज ने इस मामले में अन्य लोगों के भी घटना में साथ होने की बात स्वीकारी थी। जिसके बाद इस मामले में चनहट निवासी पंकज सिंह के साथ रायपुर निवासी अजीत सिंह, रम्पुरिया निवासी पप्पू बढ़ई व फतेहपुर जिले के धाता निवासी शैलेश सिंह के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गयी थी। साथ ही पुलिस ने इस मामले में धारा 364, 302, 201 व 120(बी) के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमे के दौरान हत्यारोपी शैलेश सिंह की मृत्यु हो गयी थी।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जनपद न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर हत्यारोपी पंकज सिंह, अजीत सिंह व पप्पू बढ़ई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त को 27-27 हजार रूपए का अर्थदण्ड दिया गया।