चित्रकूट-पत्नी की हत्या के मामले में जेल में बंद हत्यारोपी की जमानत याचिका खारिज।

चित्रकूट-पत्नी की हत्या के मामले में जेल में बंद हत्यारोपी की जमानत याचिका खारिज।

चित्रकूट: पत्नी की हत्या के मामले में जेल में बंद हत्यारोपी पति की जमानत सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने खारिज कर दी है। 

   जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुन्दर मिश्रा ने बताया कि बीती 7 अगस्त 2023 को धीरज यादव ने मारकुण्डी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। धीरज के अनुसार उसकी मां मेमा यादव एक दिन पहले 6 अगस्त को सबेरे भैंस खोजने निकली थी। इसके बाद दोपहर तक नहीं लौटी इस दौरान कुछ लोगों ने बताया कि छेरिहा खुर्द गांव के पास एक महिला की लाश पड़ी है। मौके पर जाकर उसने देखा तो लाश उसकी मां मेमा यादव की थी। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद विवेचना की। जिसमें पता चला की मेमा यादव की दूसरी शादी राजा यादव के साथ हुई थी। मेमा अपने पहले पति की बेटी को अपनी आधी जमीन देना चाहती थी। जबकि दूसरा पति राजा यादव इस जमीन को लेना चाहता था। इस बात को लेकर राजा ने ही पत्नी मेमा की हत्या की थी। पुलिस ने इस मामले में हत्यारोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जिसमें हत्यारोपी मारकुण्डी थाने के किहुनिया गांव के डांडी अहिरान गांव के निवासी राजा यादव ने अधिवक्ता के जरिए न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। 

   बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद गुरूवार को सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।