चित्रकूट -20 वर्ष के कठोर कारावास व 52 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित हुआ दुराचार का आरोपी अभियुक्त।

चित्रकूट -20 वर्ष के कठोर कारावास व 52 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित हुआ दुराचार का आरोपी अभियुक्त।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर भास्कर मिश्र एवं पैरोकार आरक्षी आकाश कुमार यादव द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी पाक्सो कोर्ट तेज प्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश विशेष पाक्सो चित्रकूट विनीत नारायण पाण्डेय द्वारा थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 175/2022 धारा 363,376 भादवि0 व 04 पाक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त ध्यान सिंह पुत्र घनश्याम सिंह उर्फ शिवबरन सिंह निवासी पुनहुर मजरा रसपाल का पुरवा थाना अतर्रा जनपद बांदा को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 52 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया । 

*घटना का विवरणः-

 गौरतलब है कि 20.09.2022 को थाना राजापुर में पीडिता के चाचा द्वारा सूचना दी गयी थी कि ध्यान सिंह उपरोक्त द्वारा मेरी भतीजी को जबरजस्ती भगा कर ले गये थे तथा उसके साथ बलात्कार करना बलात्कार किया गया।

सूचना के आधार पर थाना राजापुर में मु0अ0सं0 175/2022 धारा 363,376 भादवि 04 पाक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त ध्यान सिंह उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। इस मुकदमे की उ0नि0 जनार्दन प्रताप सिंह द्वारा विवेचना की गयी थी, और दिनाँक 30.09.2022 को गिरफ्तार किया गया था एवं दिनाँक 22.12.2022 को आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया था ।

वही आज न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश विशेष पाक्सो चित्रकूट विनीत नारायण पाण्डेय द्वारा पाक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त ध्यान सिंह पुत्र घनश्याम सिंह उर्फ शिवबरन सिंह निवासी पुनहुर मजरा रसपाल का पुरवा थाना अतर्रा जनपद बांदा को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 52 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया । 

ब्यूरो रिपोर्ट-रामेन्द्र सिंह