अधिवक्ता के घर चोरी करने वाले को 4 साल की सजा, ₹1,000 का जुर्माना।

अधिवक्ता के घर चोरी करने वाले को 4 साल की सजा, ₹1,000 का जुर्माना।

चित्रकूट। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेन्द्र प्रसाद भारती ने अधिवक्ता के घर चोरी करने वाले आरोपी को दोषी ठहराते हुए चार साल के कारावास और ₹1,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है।

मामला:

10 जुलाई 2021 को अधिवक्ता कृष्ण कुमार तिवारी ने कर्वी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 9 जुलाई को जब वह कचहरी गए थे और उनकी पत्नी विद्यालय में थीं, तब उनके घर में चोरी हुई। घर लौटने पर उनकी पत्नी ने देखा कि गेट का ताला टूटा हुआ है और अलमारियों के लॉक क्षतिग्रस्त हैं। चोर घर से ₹3,85,000 नकद और सोने-चांदी के गहने लेकर फरार हो गए थे।

पुलिस की कार्रवाई:

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विवेचना के दौरान आरोपी राजेश जमादार को गिरफ्तार किया। उसके पास से चोरी का माल भी बरामद हुआ। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

न्यायालय का निर्णय:

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता बृजमोहन ने न्यायालय के समक्ष मजबूत तर्क और सबूत प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को दोषी मानते हुए चार साल की कठोर कारावास और ₹1,000 का अर्थदंड लगाया।

संदेश:

यह निर्णय समाज में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों को चेतावनी देने का एक सशक्त उदाहरण है। न्यायालय का यह कदम पीड़ितों को न्याय दिलाने में एक मील का पत्थर साबित होगा।