हत्या करने के आरोपी विक्की को आजीवन कारावास व साठ हजार रुपये का अर्थदंड
संवाददाता नीतीश कौशिक
बागपत। विक्की उर्फ विकास को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ आजीवन कारावास, साथ ही लगाया गया 60 हजार रूपये अर्थदण्ड ।
बता दें कि, वर्ष 2023 में अभियुक्त विक्की उर्फ विकास पुत्र संजय निवासी ग्राम पावला बेगमाबाद थाना कोतवाली बागपत द्वारा हत्या करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट-4 द्वारा अभियुक्त विक्की उर्फ विकास को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 60 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। मुकदमे के दौरान एडीजीसी अशोक व थाने के पैरोकार हरदीप सिंह की प्रभावी भूमिका रही।