हत्या का प्रयास करने के आरोपी अनस अन्सारी को दस वर्ष की कठोर कारावास व 30 हजार का अर्थदंड

हत्या का प्रयास करने के आरोपी अनस अन्सारी को दस वर्ष की कठोर कारावास व 30 हजार का अर्थदंड

संवाददाता नीतीश कौशिक

बागपत। सिंघावली अहीर थाना पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने के क्रम में अनस अंसारी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। 

बता दें कि, वर्ष 2020 में अभियुक्त अनस अन्सारी पुत्र नूर मौहम्मद निवासी नई बस्ती सिंघावली अहीर द्वारा हत्या का प्रयास करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर धारा 307/504/506 व 3 (2)5 एससी एसटी एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया था । इस अभियोग को भी पुलिस महानिदेशक द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया जिसपर पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी । 
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश स्पेशल एससीएसटी कोर्ट द्वारा अभियुक्त अनस अन्सारी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।इस दौरान एडीजीसी इंद्रपाल सिंह व थाना क्षेत्र के पैरोकार बुद्ध प्रकाश की प्रभावी भूमिका रही।