चोरी करने के तीन मुजरिमों को 5-5 साल की सजा

चोरी करने के तीन मुजरिमों को 5-5 साल की सजा
कैराना। रात्री में घर में घुसकर नकदी तथा सोने चांदी के जेवर चोरी करने के मामले में दोष सिद्ध पाये जाने पर मुख्य न्यायाधीश प्रतिभा ने तीन मुजरिमों को 5-5 साल के कारावास व 2-2 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
कोर्ट मोहर्रिर विनय फोगट व बलराज सिंह ने बताया कि 7 जुन 2018 को कांधला क्षेत्र के गांव डुढार में रात्री में अज्ञात चोरो ने इसम सिंह के मकान में घुसकर 30 हजार की नकदी तथा सोने चांदी के जेवर चोरी कर लिए थे। इसम सिंह ने कांधला थाने पर अज्ञात चोरो के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी थी। बाद में पुलिस ने आरोपियो को नकदी व चोरी के जेवरो के साथ गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था जहा से उन्हे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। मंगलवार को दोनो पक्षो की दलील सुनने तथा पत्रावलियो का अवलोकन करने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा ने दोष सिद्ध पाये जाने पर मुजरिम अनवर उर्फ जोनी, तसलीम उर्फ कालू व फिरोज उर्फ दाहिया निवासीगण निवासी मौहल्ला रेता वाला कैराना को 5-5 साल के कारावास व 2-2 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।