दुष्कर्मी को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सुनाई सजा

दुष्कर्मी को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सुनाई सजा
कैराना। विशेष न्यायाधीश (पोक्सो)न्यायालय ने किशोरी के साथ दुष्कर्म का आरोप सिद्ध पाए जाने पर आरोपी को आजीवन कारावास, पचास हजार रूपए के अर्थदंड व जुर्माना अदा न करने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास काटने की सजा सुनाई है।
  विशेष लोक अभियोजक संजय चौहान व पुष्पेंद्र मलिक ने बताया की विशेष न्यायाधीश(पोक्सो) न्यायालय ने किशोरी के साथ दुष्कर्म का आरोप सिद्ध पाए जाने पर दुष्कर्मी को आजीवन कारावास,पचास हजार रूपए के अर्थदंड व जुर्माना अदा न करने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास काटने की सजा सुनाई है।  गत 26 अगस्त को पीड़ित के पिता ने सोमपाल पुत्र भवर सिंह निवासी गांव ताना थाना गढ़ी पुख्ता में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिए थे। इस मामले में कुल सात गवाह पेश किए गए। पत्रावलियों के गहन अवलोकन व पीड़िता द्वारा आरोपी की न्यायालय में पहचान करते हुए साक्ष्य के आधार पर आरोप तय होने के मात्र 28 दिन के भीतर ही विद्वान न्यायाधीश मुमताज अली ने आरोपी को आजीवन कारावास,पचास हजार रूपए के अर्थदंड व जुर्माना अदा न करने की स्थिति में चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा सुनाई है।