-आरोपी ने 29 अगस्त 2021 को दहेज के लिए कर दी थी पत्नी की हत्या, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार की कोर्ट ने सुनाया फैसला
कैराना। दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास व 12 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(क्राइम) सतेंद्र धीरयान ने जानकारी देते हुए बताया कि झिंझाना थानाक्षेत्र के ग्राम चौसाना निवासी मोहसीन पुत्र यामीन ने 29 अगस्त 2021 को दहेज के लिए अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। मृतका के पिता यासीन निवासी ग्राम नावला थाना मंसूरपुर जनपद मुजफ्फरनगर ने झिंझाना थाने पर आरोपी के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। आरोपी तभी से ही जेल में बंद है। विवेचक ने मामले की गहन तफ्तीश करने के बाद आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार की कोर्ट में विचाराधीन था। शुक्रवार को न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने एवं पत्रावलियों के अवलोकन के पश्चात आरोपी मोहसीन को दहेज के लिए पत्नी की हत्या किये जाने का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 12000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के निर्देश दिए है।