चित्रकूट-दुराचार के मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 10 साल की कैद।
चित्रकूट: नाबालिक लड़की को बरगलाकर ले जाने के मामले में विशेष न्यायाधीश ने आरोपी केा 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रूपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।
विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि बीती 8 जून 2018 को एक महिला ने रैपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार रामनगर निवासी कुलदीप उसकी नाबालिक बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया और बालिका का चिकित्सीय परीक्षण कराने के बाद बयान दर्ज कराए थे। जिसमें बालिका द्वारा दुराचार की बात कही गयी थी। जिसके आधार पर पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीले सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पाण्डेय ने इस मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी कुलदीप को 10 वर्ष कठोर कारावास के साथ 10 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।