बागपत में गांजा और चरस तस्करी में बड़ौत की महिला गैंगस्टर खाला को 4 साल की सजा

बागपत में गांजा और चरस तस्करी में बड़ौत की महिला गैंगस्टर खाला को 4 साल की सजा

संवाददाता नीतीश कौशिक

बागपत।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट नीरू शर्मा ने गांजा और चरस तस्करी के मुकदमे में महिला गैंगस्टर संजीदा उर्फ खाला निवासी गुराना रोड बड़ौत को चार साल की सजा सुनाई। साथ ही बीस हजार रुपये अर्थदंड लगाया तथा अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन माह की सजा बढ़ाने के आदेश दिए। 

बड़ौत कोतवाली में तैनात तत्कालीन एसआई फिरोज अख्तर ने 29 सितंबर 2015 को मुकदमा दर्ज कराया था।बताया था कि, दिल्ली बस स्टैंड के पास चेकिंग के दौरान स्कूटी पर सवार महिला को रोककर चेकिंग की गई, तो उसके पास से 536 ग्राम चरस, 1670 ग्राम गांजा व नकदी बरामद की गई। चरस और गांजा बरामद होने पर स्कूटी सवार महिला संजो उर्फ संजीदा उर्फ खाला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर स्कूटी सीज कर दी गई। महिला को जेल भेजकर पुलिस ने जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। 

मुकदमे में अभियोजन पक्ष की तरफ से छह गवाह पेश किए गए। मुकदमे की सुनवाई पूरी होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट नीरू शर्मा ने चरस और गांजा तस्करी में संजो उर्फ संजीदा उर्फ खाला पर दोषसिद्ध करते हुए 4 साल की सजा सुनाई ,साथ ही बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया, अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन माह की सजा बढ़ाई जाएगी।