नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास
:-दोषी ने वर्ष 2013 में दिया था घटना को अंजाम, कैराना स्थित न्यायालय ने सुनाया फैसला
कैराना। कोर्ट ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने एवं दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
एसपी शामली अभिषेक ने बताया कि यशवीर उर्फ एशवीर निवासी ग्राम काकौर कलां थाना छपरौली जनपद बागपत वर्ष 2013 में गढ़ीपुख्ता थानाक्षेत्र निवासी एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। आरोपी ने उसके साथ में जबरदस्ती दुष्कर्म किया था। पीड़िता के परिजन ने मामले की रिपोर्ट थाना गढ़ीपुख्ता पर दर्ज कराई थी। बाद में पुलिस ने आरोपी यशवीर उर्फ एशवीर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। विवेचक ने मामले की तफ्तीश कर आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया। यह मामला कैराना स्थित न्यायालय में विचाराधीन था। शनिवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्क-वितर्क सुनने के पश्चात आरोपी यशवीर उर्फ एशवीर को आजीवन कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया है। पीड़ित परिवार ने आरोपी को सजा दिलाए जाने में पुलिस द्वारा निभाई गई भूमिका की प्रशंसा