ग्राम प्रधान के अरमानों पर फिरा पानी, बचा हुआ कार्यकाल नाहिद हसन कालोनी पर पूरा करने का सुनाया फैसला
कैराना देहात के आर्यापुरी,इस्लाम नगर व बदलुगढ़ में जश्न का माहौल
कैराना। नगरपालिका के परिसीमन पर रोक लगाने वाली स्टे याचिका को खारिज कर डीएम व पालिका की ओर से दाखिल किए गए जवाब के बाद सीमा विस्तार को सुरक्षित रखा है और ग्राम प्रधान को नाहिद हसन कालोनी पर बचा हुआ कार्यकाल पूरा करने का फैसला सुनाया गया है।
प्रदेश की योगी सरकार ने गत दो अगस्त को लखनऊ में हुई कैबिनेट की बैठक में नगरपालिका कैराना के सीमा विस्तार को हरी झंडी दी थी। नए परिसीमन के अनुसार नगर की सीमाओं के आसपास बसी बस्तियों को नगरपालिका क्षेत्र में शामिल करते हुए सूचना प्रकाशित कराई गई। नई बस्तियों के समायोजन के बाद नपा के वार्डों की संख्या 25 से बढ़कर 28 कर दी गई। ग्राम पंचायत कैराना देहात को भी नपा के सीमा विस्तार में शामिल किया गया, जिस पर कैराना देहात की महिला प्रधान आसमा ने शासन के निर्णय पर आपत्ति जताते हुए 25 अगस्त 2022 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्टे याचिका दाखिल कर नगरपालिका के परिसीमन पर रोक लगाने की मांग गई थी। जानकारी के अनुसार गत 19 अक्टूबर को महिला प्रधान की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई होने के बाद डीएम व नगरपालिका परिषद कैराना से जवाब मांगा गया था। शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान डीएम शामली की ओर से डीपीआरओ शामली व नगरपालिका परिषद की ओर से इओ इंद्रपाल ने पक्ष रखा। जिस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए नगरपालिका के सीमा विस्तार को सुरक्षित रखते हुए ग्राम प्रधान आसमा को सीमा विस्तार से बाहर कैराना देहात के अंतर्गत नाहिद कालोनी में अपना कार्यालय पूरा करने का फैसला सुनाया गया।