सभी कार्यालयों में आन्तरिक परिवाद समितियां होंगी सक्रिय, दिया गया प्रशिक्षण

सभी कार्यालयों में आन्तरिक परिवाद समितियां होंगी सक्रिय, दिया गया प्रशिक्षण

संवाददाता नीतीश कौशिक

बागपत। किसी भी कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीडन न हो इसके लिए अधीनियम 2013 के संबंध में स्थानीय एवं आन्तरिक परिवाद समितियों को जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता और निर्देशन में प्रशिक्षण दिया गया। 

बता दें कि,22 अप्रैल 2013 को अधिनियमित इस अधिनियम में आंतरिक परिवाद समिति का गठन उन सभी कार्य स्थलों पर किया जाना अनिवार्य है, जहां 10 या इससे अधिक कर्मचारी हैं । इसमें अध्यक्ष के रूप में सदैव एक ज्येष्ठ स्तर की महिला को नामित किया जाएगा । कार्यालय के कम से कम दो कर्मचारी समिति के सदस्य होंगे तथा एक सदस्य किसी गैर सरकारी संगठन अथवा महिलाओं के क्षेत्र में अथवा लैंगिक उत्पीड़न से जुड़े मामलों में जानकारी रखने वाला होना चाहिए l 


 जिलाधिकारी स्तर से वर्तमान में जनपद में समिति गठित है , जिसमें अध्यक्ष श्रीमती गीता रानी असिस्टेंट प्रो जनता वैदिक कॉलेज बड़ौत, सदस्य सचिव श्रीमती तूलिका शर्मा जिला प्रोबेशन अधिकारी तथा समिति के सदस्य सुश्री ज्योति बाला खंड विकास अधिकारी बड़ौत, देवेंद्र धामा नव लोक चेतना समिति तथा श्रीमती सुदेश रानी एडवोकेट हैं।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी नीरज कुमार श्रीवास्तव जिला प्रोग्रेशन अधिकारी तूलिका शर्मा जिला समाज कल्याण अधिकारी रश्मि यादव जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मेंद्र सक्सेना मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एसके चौधरी आदि भी उपस्थित रहे।