तीन नए कानून लागू,थाना प्रभारी ने किया जागरूक

डिजिटल साक्ष्यों को भी वरीयता बुजुर्गों एवं महिलाओं को बच्चों को मिली विशेष शक्तिया

तीन नए कानून  लागू,थाना प्रभारी ने किया जागरूक

तीन नए कानून के लागू,थाना प्रभारी ने किया जागरूक

सभी को मिलेगा जल्द एवं पारदर्शी न्याय

डिजिटल साक्ष्यों को भी वरीयता बुजुर्गों एवं महिलाओं को बच्चों को मिली विशेष शक्तिया

थानाभवन-भारत सरकार द्वारा तीन नए आपराधिक कानून के देश भर में लागू होने के उपलक्ष में थाना प्रभारी ने क्षेत्र के लोगों को नए कानून के बारे में जागरूक किया।
देशभर में भारत सरकार द्वारा बनाए गए तीन नए आपराधिक कानून देशभर में 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। नए कानून के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से थानाभवन थाना प्रभारी राजेंद्र वशिष्ठ ने क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों के साथ थाने पर एक बैठक आयोजित की। जिसमें देश में तीन नए  आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम इसके बारे में लोगों को जागरुक करते हुए बताया कि सरकार ने जो नए कानून बनाए हैं। उन्हें लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आज यह बैठक आयोजित की गई है। क्योंकि देश के हर नागरिक को देश के कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए जिससे न्याय पाने में आसानी हो सके। उन्होंने बताया कि नए कानून के अंतर्गत भारतीय नारी, मासूम बच्चों, बुजुर्गों आदि को विशेष शक्तियां दी गई है। उन्होंने कहा कि नए कानून में न्याय पारदर्शी और सुगम होगा। जिससे पीड़ित को जल्द ही न्याय मिलने में आसानी होगी साथ ही डिजिटल साक्ष को भी अहमियत दी गई है। सभी चीज सरकारी पोर्टल पर अपलोड रहेंगे। जिससे पीड़ित व्यक्ति को अपने मुकदमे आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध होती रहेगी। उन्होंने बारीकी से नए कानून के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने सभी से आग्रह करते हुए कहा कि नए कानून के हिसाब से ही अब मुकदमे दर्ज होंगे और जो भी कानूनी प्रक्रिया है वह अब नए कानून के हिसाब से ही अपनाई जाएगी। इस अवसर प

र थाने में क्षेत्र के गणमान्य लोग एवं महिलाएं सहित आसपास के गांव से आम जनमानस एवं जनप्रतिनिधि आदि लोग मौजूद रहे।