जिला अस्पताल में गुटखा खाने वालों को देना होगा जुर्माना
चित्रकूट: संयुक्त जिला चिकित्सालय ने सूचना जारी कर दी गयी है कि अस्पताल परिसर तंबाकू निषेध क्षेत्र है। सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एव आम जनमानस को अस्पताल परिसर में में तंबाकू, सिगरेट, गुटखा का सेवन करते हुए पाए जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने आदेष जारी किया है कि सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि अस्पताल परिसर तंबाकू निषेध क्षेत्र है। अस्पताल परिसर में पान मसाला या सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू का सेवन करते हुए पाए जाने पर अधिकारी व कर्मचारी को 500 रुपए का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। आपको पता है कि पान मसाला, तंबाकू से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं। समस्त अधिकारी व कर्मचारी जिला चिकित्सालय के लिए अनमोल है। इसलिए आपकी व आपके परिवार की सुरक्षा के लिए यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। आम जनता को तभी मना कर पाएंगे जब हम स्वयं तंबाकू व पान मसाला का सेवन करना छोड़ दें।
इसी प्रकार समस्त आम जनता को भी जिला चिकित्सालय परिसर में पान, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी आदि का सेवन करना सख्त मना है। इसके सेवन करने से आपका स्वास्थ्य खराब कर ही रहे हैं और आपके द्वारा धूम्रपान करने के कारण उसके धुए से अन्य जनता का भी स्वास्थ्य खराब हो रहा है। अतः पान, मसाला, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी आदि का सेवन करते हुए जिला चिकित्सालय में पाए जाने पर 200 की जुर्माना की रसीद काटी जाएगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।