चित्रकूट -दहेज हत्या के आरोपी अभियुक्त को 08 कारावास व 16 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित हुआ दहेज हत्या का आरोपी।
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक श्रीमती वृंदा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष बहिलपुरवा राम सिंह एवं पैरोकार आरक्षी महेश्वरीदीन द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी चित्रकूट गोपाल दास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक चित्रकूट संजय कुमार (v) द्वारा थाना बहिलपुरवा में पंजीकृत मु0अ0सं0 96/2017 धारा 498A,304(b),323/34 भादवि व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोपी अभियुक्त रज्जू पुत्र धुनौवा निवासी रुकमा खुर्द थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को 08 कारावास व 16 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
घटना का विवरणः-
दिनाँक 22.07.2017 को वादी रामदास पुत्र संतोष निवासी नई दुनिया थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना बहिलपुरवा में तहरीर दी कि उनकी पुत्री को ससुराल पक्ष रज्जू उपरोक्त (पति) द्वारा दहेज के लिये प्रताड़ित किया जाता था, मारपीट की जाती थी एवं दहेज की मांग पूरी न होने पर रज्जू उपरोक्त ने मिट्टी का तेल डालकर व जलाकर हत्या कर दी है । इस सूचना पर थाना बहिलपुरवा में मु0अ0सं0 96/2017 धारा 498A,304(b),323/34 भादवि0 व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम रज्जू उपरोक्त पंजीकृत किया गया था । मुकदमें की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर प्रवीण कुमार यादव द्वारा की गयी थी एवं दिनांक 21.09.2017 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया व आरोपी के विरुद्ध दिनाँक 10.12.2017 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था ।