चित्रकूट -अवैध शस्त्र रखने के जुर्म में आरोपी को 01 वर्ष का कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित हुआ अवैध शस्त्र रखने का आरोपी।

चित्रकूट -अवैध शस्त्र रखने के जुर्म में आरोपी को 01 वर्ष का कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित हुआ अवैध शस्त्र रखने का आरोपी।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे OperationConviction के तहत न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक  जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष बहिलपुरवा राम सिंह एवं पैरोकार आरक्षी माहेश्वरीदीन द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी पीयूष कुमार द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन चित्रकूट सोनम गुप्ता द्वारा थाना बहिलपुरवा में पंजीकृत मु0अ0सं0 38/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के आरोपी अभियुक्त रामप्रसाद उर्फ कल्लू उर्फ चिडी का गोटर पुत्र बड़कू निवासी मैनहाई थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 01 वर्ष का कारावास व 500 रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

 दिनाँक 28.09.2020 को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा  पंकज कुमार पाण्डेय द्वारा अभियुक्त रामप्रसाद उर्फ कल्लू उर्फ चिड़ी का गोटर उपरोक्त को 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया था । आरोपी के विरुद्ध थाना बहिलपुरवा में मु0अ0सं0 38/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था । तत्कालीन उ0नि0 दुर्गेश कुमार गुप्ता द्वारा मुकदमें की विवेचना की गयी एवं आरोपी के विरुद्ध दिनाक 20.11.2020 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया ।

ब्यूरो रिपोर्ट-रामेन्द्र सिंह