*जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना को लेकर मीडिया कर्मियों से की वार्ता*

मतगणना एजेंट सिर्फ डायरी और पेन ही अंदर लेकर जा सकते हैं - डीईओ* *गर्मी से बचाव के लिए शीतल पेयजल, ग्लूकोज, ओ0आर0एस0 पैकेट एवं गुड़ आदि की रहेगी व्यवस्था* 

*जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना को लेकर मीडिया कर्मियों से की वार्ता*

ब्यूरो रिपोर्ट

सहारनपुर 

जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ0 दिनेश चंद्र ने मतगणना को लेकर मीडिया कर्मियों से वार्ता के दौरान बताया कि चार जून को होने वाली मतगणना के लिए तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। सेंट्रल वेयर हाउस परिसर में सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। लोकसभा क्षेत्रों की मतगणना विधानसभा वार होगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के लिए 14-14 मेजें लगाई जाएंगी। जनपद की सात विधानसभा सीटों में से पांच सहारनपुर लोकसभा और दो विधानसभा सीट कैराना लोकसभा सीट में शामिल हैं।

मतगणना की तिथि 04 जून को मतगणना स्थल पर छाया हेतु टेण्ट आदि की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। यह अपेक्षित है कि राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि, मतगणनाकर्मी, मीडियाकर्मी हल्के सूती वस्त्रों का प्रयोग करें एवं अपने साथ छाता एवं सर को ढकने के लिए सफेद सूती गमछा या अन्य कोई कपडा रखें। पैरों में आरामदायक जूते या चप्पल पहनें।

डॉ0 दिनेश चन्द्र ने कहा कि मतगणना स्थल पर पीने योग्य शीतल जल का पर्याप्त प्रबंध होगा। वहां गुड, ग्लूकोज आदि की भी व्यवस्था की गयी है। तेज धूप से बचने हेतु टोपी, हैट, काला चश्मा, छाता आदि का प्रयोग करें। अत्याधिक चाय, कॉफी या कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन न करें, इनसे शरीर में पानी की मात्रा कम होने की संभावना रहती है। मतगणना स्थल पर ताजा भोजन, नाश्ता उपलब्ध कराये जाने हेतु फूड-कोर्ट आदि की व्यवस्था करायी गयी है। मतगणना स्थल पर पर्याप्त मात्रा में शीतल पेयजल, ओ0आर0एस0 पैकेट के साथ ग्लूकोज एवं गुड़ की उपलब्धता की गयी है। मतगणना स्थल पर मेडिकल कैम्प लगाया गया है जहां डॉक्टर की उपलब्धता होगी तथा पर्याप्त दवायें एवं पैरा मेडिकल स्टाफ उपलब्ध होगा। मतगणना केन्द्र पर ऑक्सीजन सिलेण्डर की सुविधा के साथ एम्बुलेंस उपलब्ध रहेगी। इसके अतिरिक्त जनपद की स्वास्थ्य सेवाओं को अलर्ट कर दिया गया है। 

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना स्थल पर बने मीडिया सेन्टर पर पत्रकार बंधुओं के लिए बेहतर व्यवस्था की गयी है। सूचनाओं का सम्प्रेषण भी समय से किया जाएगा। मीडिया सेन्टर से 05-05 व्यक्तियों के समूह में पत्रकारों को भ्रमण कराया जाएगा, किन्तु भ्रमण के दौरान उनके मोबाइल फोन जमा करा दिये जायेंगे। 

डॉ0 दिनेश चन्द्र ने बताया कि मतगणना सभागार में मतगणना एजेंट सिर्फ डायरी और पेन ही अंदर लेकर जा सकते हैं। उनके लिए ठंडे पानी की व्यवस्था सभागार के बाहर रहेगी। मतगणना सभागार में मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, माचिस और शस्त्र आदि लाने की अनुमति नहीं होगी। 

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना की समस्त प्रक्रिया को मा0 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार सकुशल, पारदर्शी, निष्पक्ष तरीेके से सम्पन्न कराई जाएगी। सभी अधिकारियों को मतगणना स्थल पर बेरीकेडिंग, पानी, भोजन, सुरक्षा व्यवस्था, एंट्री गेट, पार्किंग, मतगणना स्थल के अंदर टेबल चेकिंग से संबंधित सभी बिन्दुओं पर आयोग के दिशा निर्देशों के तहत कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। 

डीएम ने कहा कि मतगणना स्थल पर मोबाईल एवं इलेक्ट्रानिक गैजेट का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जनपद की सात विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान सम्पन्न हुआ था। मतगणना जनता रोड स्थित सेन्ट्रल वेयर हाउस पर प्रातः 08 बजे से की जायेगी। सहारनपुर लोक सभा की विधानसभाओं बेहट की 29, सहारनपुर नगर की 33, सहारनपुर की 28, देवबन्द की 27, रामपुर मनिहारान की 24 राउण्ड में मतगणना होगी। इसी प्रकार कैराना आंशिक लोक सभा की विधानसभा नकुड की 28 एवं गंगोह की 29 राउण्ड में मतगणना होगी। 

डॉक्टर दिनेश चंद्र ने बताया कि मतगणना स्थल पर मतगणना हेतु 14$1 = 15 मेजें लगाई जाएंगी जिसमे एक टेबल सहायक रिटर्निग ऑफिसर तथा 14 टेबल गणना हेतु होंगी। पोस्टल बैलेट पेपर की गणना हेतु 10 टेबिल लगाई जायेगी। प्रत्येक टेबल पर एक एजेंट नियुक्त किया जाएगा। मतों की गणना के लिए एक टेबिल पर 01 गणना सुपरवाईजर, 01 गणना सहायक, 01 माइक्रो आब्जर्वर तथा 01 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति की जायेगी। सर्व प्रथम डाक द्वारा प्राप्त मतपत्रो की गणना की जायेगी। डाक मतपत्रों की गणना के लिए पृथक से गणना सुपरवाईजर व गणना सहायक की नियुक्ति अलग से की जायेगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक विधान सभा के 05 मतदेय स्थलों की वीवीपैट मशीनों की पर्चियों का मिलान रेण्डमली चयन लॉटरी के आधार पर संबंधित ए०आर०ओ० द्वारा उम्मीदवारों एवं चुनाव अभिकर्ताओं तथा सामान्य प्रेक्षक की उपस्थिति में किया जायेगा। 

मतगणना अभिकर्ता को जारी पास अहस्तांतरणीय होगा और मतगणना अभिकर्ता को एक हॉल से दूसरे हॉल में जाने की अनुमति नहीं होगी तथा मतगणना अभिकर्ता अपनी निर्धारित टेबिल से दूसरी टेबिल पर नहीं जाएगें। मतगणना केन्द्र पर केवल पास धारकों एवं आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मतगणना के परिणाम की घोषणा के पश्चात् विजयी उम्मीदवार द्वारा जुलूस आदि निकालने पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध है।

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