डायमंड कारोबारी से 5 करोड़ की ठगी, केस दर्ज
मुंबई। मुंबई पुलिस ने एक निर्माण कंपनी के मालिक सहित तीन लोगों के खिलाफ संपत्ति सौदे में एक हीरा व्यापारी से कथित तौर पर 5.37 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि हीरा व्यापारी ने सोमवार को दादर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) और धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि शिकायत के अनुसार एक साथी हीरा व्यापारी और उसके बेटे ने 2016 में उनसे संपर्क कर उन्हें बताया कि वे पश्चिमी उपनगरीय क्षेत्र के वकोला इलाके में एक आवासीय और वाणिज्यिक परियोजना का निर्माण कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें तीन करोड़ रुपये की आवश्यकता है। आरोपी एक विनिर्माण कंपनी चलाता है। उन्होंने बताया कि उक्त राशि के बदले आरोपियों ने शिकायतकर्ता को वकोला परियोजना में 5,000 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से 11,000 वर्ग फुट देने का वादा किया और कहा कि वे इसके लिए एक समझौते का मसौदा तैयार करेंगे। अधिकारी ने बताया कि शुरूआत में शिकायतकर्ता ने आरोपियों को दो करोड़ रुपये नकद दिए और फिर कुछ दिनों बाद साढ़े बारह लाख रुपये का भुगतान किया। डेढ़ साल में कुल 5.37 करोड़ रुपये दिये उन्होंने बताया कि फरवरी 2017 में आरोपियों ने फिर से शिकायतकर्ता हीरा व्यापारी से पैसे की मांग की, जिसे उसने किश्तों में भेजा। अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता ने आरोपियों को डेढ़ साल में कुल 5.37 करोड़ रुपये दिये, लेकिन वादे के अनुसार उन्हें न संपत्ति मिली और न ही उसका पैसा लौटाया गया। उन्होंने बताया कि इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।