नाबालिक लड़की के साथ घर में घुसकर बलात्कार करने वाले आरोपी को 14 हजार रुपए व 10 वर्ष कैद की सजा

नाबालिक लड़की के साथ घर में घुसकर बलात्कार करने वाले आरोपी को 14 हजार रुपए व 10 वर्ष कैद की सजा

गढ़मुक्तेश्वर

 थाना सिंभावली प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 व पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन अभियान में चिन्हित अभियोगों (पॉक्सो व जघन्य अपराध) में आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाये जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए सिंभावली निवासी फैजान पुत्र नूर हसन निवासी सर्वोदय पब्लिक स्कूल के पीछे हरोड़ा मोड सिंभावली ने घर में घुसकर नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया जिसके पैरवी सिंभावली पुलिस के द्वारा की जा रही थी सिंभावली पुलिस की कढ़ी पैरवी से न्यायालय ने 10 वर्ष का कारावास व 14, हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।