चित्रकूट-दहेज हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर ओरोपी पति को सजा।

चित्रकूट-दहेज हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर ओरोपी पति को सजा।

चित्रकूट: दहेज हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने मृतका के पति को सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आठ हजार रूपए अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।

    सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपाल दास ने बताया कि बांदा जिले के फतेहगंज थाने के लगनहाई निवासी प्रेमसिंह पटेल पुत्र लोटन पटेल ने बीती 26 मई 2017 को कर्वी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रेम सिंह के अनुसार उसने अपनी बहन ज्ञान देवी की शादी मुकुंद पुर महादेवन गांव के निवासी अशोक कुमार पटेल के साथ बीती 29 मई 2014 को की थी। शादी के बाद से ही ससुरालीजन ज्ञान देवी का दहेज के लिए उत्पीड़न करते थे। एक लाख रूपए और भैंस की मांग को लेकर ज्ञान देवी के साथ मारपीट करते थे और कमरे में बंद कर तीन-तीन दिन तक भोजन नहीं देते थे। 19 मई 2017 को ज्ञान देवी को ससुराल में पति अशोक कुमार ने गमछे का फंदा लगाकर खींच दिया। जिससे वह बेहोश हो गयी। जिला अस्पताल लाने पर उसे प्रयागराज के लिए रिफर कर दिया गया और वहां ज्ञान देवी की मौत हो गयी। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। 

   बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज संजय कुमार ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी अशोक कुमार पटेल को सात वर्ष कारावास के साथ आठ हजार रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।