चित्रकूट-गोली मारकर जानलेवा हमले के मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को सजा।

चित्रकूट-गोली मारकर जानलेवा हमले के मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को सजा।

चित्रकूट: रंजिश के चलते तमंचे से गोली मारकर जानलेवा हमला करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को 7 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 12000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

    अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अजय सिंह ने बताया बीती 3 फरवरी 2011 को रैपुरा थाने में शहीद हुसैन पुत्र रजा हुसैन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार रैपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नटों के डेरा के निवासी मुजीम ने रंजिश के चलते उस पर तमंचे से फायर कर जानलेवा हमला किया था। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। साथ ही न्यायालय में आपोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने मंगलवार को निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी मुजीम को 7 वर्ष कारावास और 12 हजार अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।