चित्रकूट- युवक को झुलसाने के मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 10 साल का कारावास।

चित्रकूट- युवक को झुलसाने के मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 10 साल का कारावास।

चित्रकूट: खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़ा करने से नाराज दुकानदार द्वारा युवक पर खौलता तेल डालकर झुलसा देने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी अण्डा विक्रेता को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 11500 रूपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है। 

   अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि बीती 18 जून 2015 को मानिकपुर निवासी नन्द किशोर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार उसका बेटा पंकज मानिकपुर के गांधी नगर निवासी मन्नू उर्फ गणेश प्रसाद गुप्ता के यहां अण्डा लेने गया था। इस दौरान अण्डे की गुणवत्ता को लेकर पंकज ने सवाल खडा किया। इस बात को लेकर अण्डा विक्रेता मन्नू उर्फ गणेश प्रसाद गुप्ता नाराज हो गया और उसने पंकज पर दुकान से खौलता हुआ तेल उठाकर डाल दिया। जिससे उसका चेहरा पूरी तरह झुलस गया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद झुलसे युवक का चिकित्सीय परीक्षण कराया। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। 

  बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी मन्नू उर्फ गणेश प्रसाद गुप्ता को 10 वर्ष कारावास एवं 11500 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।