नगर निकाय के प्रभारी अधिकारी व सहायक प्रभारी अधिकारियों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी ने की बैठक

••आरओ व एआरओ का निर्णय होगा सर्वमान्य ••11 मई को 294 मतदेय स्थलों पर 267876 मतदाता  करेंगे मतदान ••बैठक में अधिकारियों को उनके दायित्वों से कराया रूबरू ••इलेक्शन में लगे अफसरों को प्रशिक्षण 3 मई से 7 मई तक प्रशिक्षण

नगर निकाय के प्रभारी अधिकारी व सहायक प्रभारी अधिकारियों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी ने की बैठक

ब्यूरो डा योगेश कौशिक

बागपत | राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को निष्पक्ष ,शांतिपूर्वक, स्वतंत्र एवं सुचारु रुप से सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से आज जिला मजिस्ट्रेट व जिला निर्वाचन अधिकारी राजकमल यादव ने कलेक्ट्रेट सभागार ममें आरओ वएआरओ सहित संबंधित प्रभारी अधिकारी ,सहायक प्रभारी अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए और उनकी जिम्मेदारियों से उन्हें रूबरू कराया।

जिलाधिकारी ने कहा, जनपद में 3 नगर पालिका परिषद एवं 6 नगर पंचायतें हैं, जिनमें  कुल 149 वार्ड ,103 मतदान केंद्र,294 मतदेय स्थलो  पर 267876 मतदाता मतदान करेंगे | प्रत्येक मतदेय स्थल पर पीठासीन अधिकारी, तीन मतदान अधिकारी तैनात किए जाएंगे |इस प्रकार 10176 कार्मिक मतदान हेतु लगाए जाएंगे ,जिसमें 30% रिजर्व 352 कार्मिक रखे जाएंगे । जिलाधिकारी ने कंट्रोल रूम को संचालित करने के लिए कंट्रोल रूम प्रभारी एआईजी स्टांप को निर्देशित किया | 

जिलाधिकारी ने समस्त अधिशासी अधिकारियों व जिला पंचायत राज अधिकारी को यह भी निर्देश दिए कि समस्त बूथों पर वीडियो निगरानी रखी जाएगी। कहा, संबंधित अधिकारियों को जो जिम्मेदारी दी गई हैं ,उनके अनुसार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और अपने फील्ड को समझ लें | 

जिलाधिकारी ने कहा, पूर्व की भांति जिस तरीके से स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा पारदर्शी रूप से निर्वाचन सकुशल संपन्न कराएं हैं, नगर निकाय का निर्वाचन भी सभी को टीम एकता के साथ शांति पूर्ण रुप से संपन्न कराना है | जनपद में तीन नगरपालिका व 6 नगर पंचायतों के लिए सभासद व अध्यक्ष के लिए निर्वाचन कराया जाएगा, जिसमें सभी अधिकारी सत्य निष्ठा के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करें।

चुनाव की अधिसूचना 16 को 17 से नामांकन

नगर पालिका व नगर पंचायत की समस्त नामांकन प्रक्रिया अपने तहसील मुख्यालय पर ही किए जाएंगे तथा 16 अप्रैल को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी।17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक नॉमिनेशन किए जाएंगे ,नॉमिनेशन कक्ष में प्रत्याशी सहित चार लोग ही जा सकते हैं जिसमें एक प्रत्याशी, एक एजेंट, 1 प्रस्तावक व एक अन्य | प्रत्याशी के साथ आने वाले बाकी अन्य को 200 मीटर नामंकन कक्ष से पहले ही रोक दिया जाएगा। 25 अप्रैल को स्कूटनी की जाएगी तथा 27 अप्रैल को नाम वापसी किये जाएंगे। 11 मई को 149 वार्डो के 294 मतदेयस्थलों पर मतदान होगा।

प्रत्याशियों द्वारा खर्च की सीमा

एसडीएम बड़ौत सुभाष कुमार ने समस्त आरओ व एआरओ को निर्वाचन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु बताए कि, नगर निकाय का निर्वाचन उम्मीदवार के लिए अध्यक्ष के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए व सदस्य के लिए 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। अध्यक्ष को नगरपालिका व नगर पंचायत का वोटर होना जरूरी है।नगर पालिका अध्यक्ष ₹9 लाख निर्वाचन में व्यय कर सकता है सदस्य नगर पालिका ₹2 लाख, नगर पंचायत अध्यक्ष 2.5 लाख रुपए व नगर पंचायत सदस्य ₹50000 निर्वाचन में व्यय कर सकता है।


अपर जिलाधिकारी ल उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिपाल चौहान ने समस्त विभागीय अधिकारियों से कहा , इलेक्शन में मिली समस्त जिम्मेदारियों को सत्य निष्ठा ईमानदारी लगन और तत्परता के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करें ,अधिकारी की कार्यशैली का इलेक्शन में ही पता लगता है।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी एमएल व्यास, परियोजना निदेशक विद्या नाथ शुक्ला जिला सूचना विज्ञान अधिकारी भास्कर पांडे कृषि उपनिदेशक प्रशांत कुमार समस्त एसडीएम तहसीलदार प्रसून कश्यप , सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी रीता रानी ,परवीन आदि उपस्थित रहे।