चित्रकूट -03-03 वर्ष का सश्रम कारावास व 13-13 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित हुए घर में घुसकर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने वाले अभियुक्त।

चित्रकूट -03-03 वर्ष का सश्रम कारावास व 13-13 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित हुए घर में घुसकर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने वाले अभियुक्त।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक श्रीमती वृंदा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ अंजनी कुमार सिंह एवं पैरोकार आरक्षी धनेश मिश्रा द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं जिला अपर शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चित्रकूट द्वारा थाना बरगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 118/2018 धारा 452,325,323,506/34 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त प्रहलाद पुत्र किशोरीलाल अभियुक्त जगतपाल पुत्र किशोरीलाल निवासीगण ग्राम हरदीकला थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास व 13-13 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। 

घटना का विवरणः-

        दिनाँक 12.12.2018 को वादिया श्रीमती निर्मला पत्नी लवकुश निवासी हरदीकला थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट द्वारा थाना बरगढ़ में सूचना दी गयी थी कि प्रहलाद पुत्र किशोरीलाल व जगतपाल पुत्र किशोरीलाल उपरोक्त द्वारा मेरे घर में घुस कर मेरे व मेरे पति को मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। तत्कालीन उ0नि0 जनार्दन प्रताप द्वारा मुकदमें की विवेचना कर अभियुक्तों को दिनांक 14.12.2018 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा गया था। एवं दिनाँक 06.02.2019 को आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।

वही आज न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास व 13-13 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। 

ब्यूरो रिपोर्ट-रामेन्द्र सिंह