पाकिस्तान चले गए आदमी के नाम पर दर्ज जमीन को बेचने का मामला
शत्रु संपत्ति के जमीन पर एडीएम ने लगाई रोक - खरीद फरोख्त पर रोक लगाई एवं कार्रवाई के आदेश दिए - पाकिस्तान चले गए आदमी के नाम पर दर्ज जमीन को बेचने का मामला
थानाभवन- शत्रु संपत्ति को अवैध रूप से कॉलोनी काटकर भूमि बेचने के मामले में एडीएम ने शत्रु संपत्ति की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी एवं संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
ज्ञात हो कि शामली जनपद के कस्बा थानाभवन निवासी मंजू नाम के आरटीआई कार्यकर्ता ने थानाभवन के बिजली घर के पास मौजूद काटी जा रही कॉलोनी को लेकर जिला अधिकारी के पास शिकायत करते हुए कहा था कि थानाभवन निवासी सगीर नाम का व्यक्ति लगभग 40 वर्ष पूर्व पाकिस्तान चला गया था। जिसके बाद कई अन्य लोगों ने जो जमीन के अन्य खाताधारक थे राजस्व विभाग व कुछ लोगों के साथ मिलकर शत्रु संपत्ति को सगीर के नाम दर्ज करा ली थी। जिसके बाद कुछ भू माफियाओं के साथ मिलकर उक्त लोगों ने जमीन को बेच डाला एवं अवैध रूप से कॉलोनी काट रहे थे। इस मामले में शिकायत के बाद और राजस्व विभाग ने अपनी एक रिपोर्ट एडीएम शामली को भी सौंपी थी। जिसके बाद एडीएम शामली ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तथ्यों के आधार पर फिलहाल शत्रु संपत्ति पर खरीद-फरोख्त को लेकर रोक लगा दी है और मामले में अग्रिम निर्णय आने तक स्टे कर दिया है। एडीएम संतोष कुमार ने बताया कि जानकारी में आया था कि नियम विरुद्ध शत्रु संपत्ति को कागजों में दर्ज करा कर भूमि को बेचा जा रहा है। इसको लेकर हल्का लेखपाल एवं राजस्व टीम की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। वही संबंधित लोगों से भी उनके पक्ष के कागजात आदि दिखाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। अगर इसके बावजूद भी कॉलोनी में खरीद-फरोख्त हुई तो लोगो के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार शत्रु संपत्ति को अवैध रूप से बेचने एवं नियम विरोध कॉलोनी काटने वालों में अब हड़कंप मचा हुआ है।