गला दबाकर हत्या करने का आरोप, ससुरालीजन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के आदेश
संवाददाता नीतीश कौशिक
बागपत | गत 18 अप्रैल को जनपद के खेकड़ा नगर में बहू के ससुरालियों पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए मृतका के चाचा ने 19 अप्रैल 2023 को खेकड़ा कोतवाली में लिखित रूप में तहरीर दी थी, लेकिन खेकड़ा नगर में चुनाव में व्यस्त होने का हवाला देते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी जल्द मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन तो देते रहे ,पर कोई कार्यवाही नहीं की | इसी के चलते बागपत एसपी ने भी खेकड़ा कोतवाली प्रभारी व अन्य पुलिसकर्मियों को प्रार्थना पत्रों पर उचित कार्यवाही व निस्तारण न करने पर निलंबित भी किया था।
मृतका के चाचा ने इस केस की पैरवी के लिए एड समोद पँवार व एड हर्ष शर्मा को नियुक्त किया , जिन्होंने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचारित वाद में अब तक निष्पक्ष कार्यवाही व अपने मजबूत तथ्यों एवं साक्ष्यों को अदालत के समक्ष पेश किया | इस दौरान एड समोद पँवार व एड हर्ष शर्मा ने अपनी मजबूत पैरवी से न्यायालय को संतुष्ट किया जिस पर न्यायालय ने खेकड़ा कोतवाली को जल्द से जल्द गला दबाकर हत्या करने के आरोप में ससुरालीजन के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत करने के सख़्त आदेश दिए।