दहेज हत्या में माननीय न्यायालय ने पति को आजीवन कारावास व 15 हज़ार रुपए अर्थ दंड की सुनाई सजा।

दहेज हत्या में माननीय न्यायालय ने पति को आजीवन कारावास व 15 हज़ार रुपए अर्थ दंड की सुनाई सजा।

रमेश बाजपेई 

रायबरेली।उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चलाए गए आपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत रायबरेली के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ एफ टी सी प्रथम श्री विघा भूषण पाण्डेय ने दहेज़ हत्या के मामले मे पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई । मामले मे मृतका के मृतकालीन के बयान व डाक्टर के बयान को आधार बनाते हुए माननीय न्यायालय ने अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आजीवन कारावास व 15 हज़ार रुपए अर्थ दंड की सज़ा सुनाई है जानकारी के मुताबिक मामला रायबरेली जिले के सरेनी थाना का है जहां पर वादी मुकदमा बिन्दा प्रसाद की तहरीर पर मुकदमा अपराध सं०126/19 अंतर्गत धारा 326,498एipc एवं 3/4Dp act का वाद पजीकृत हुआ था जिस पंजीकृत अभियोग में आरोपी मृतका के पति समेत परिवार के तीन सदस्यों के खिलाफ ,महिपाल विघावती,मेडई,अनीता )के विरुद्ध पुलिस द्वारा विवेचना करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। मामले में गवाही के दौरान साक्ष्य मे मृतका के पिता वा उनके परिवार के लोग (वादी मुकदमा) बिन्दा प्रसाद, सूर्य पाल भाई एवं श्रीमती सुख देई माता अंपने-अपने बयानो से न्यायालय मे पलट गये। जिसके बाद शासकीय अधिवक्ता दिनेश बहादुर सिंह की कड़ी पैरवी और मृतका के मृतकालीन बयान एवं अभियोजन साक्ष्यो के आधार व बयानो को आधार बनाते हुए आरोपी पति को कारावास एवं 15 हजार रु जुर्माने की सजा हुई।