चित्रकूट -पुलिस पर फायरिंग करने के आरोपी दस्यु खरदूषण को पांच वर्ष का कारावास।
मुठभेढ़ के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग करने के मामले में न्यायालय ने दस्यु भईयन उर्फ खरदूषण को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने बताया कि 19 अक्टूबर 2015 को तत्कालीन बहिलपुरवा थाना प्रभारी केशव प्रसाद दुबे को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी। दस्यू गौरी यादव अपने गिरोह के साथ बिलहरी गांव के पास देवी मन्दिर में दर्शन करने आ रहा है। जिसके बाद पुलिस ने पहले से घेराबन्दी कर ली। वहां काफी देर तक तलाश करने के बाद गिरोह नहीं मिला, किन्तु वापस लौटते समय शाम चार बजे एक छोटी पहाड़ी में मौजूद दस्यू गिरोह ने पुलिस पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। जिसके बाद पुलिस टीम ने भी आत्मरक्षा फायर किया। सूचना मिलने पर और अधिक पुलिस बल मौके पर पहुंचने के बाद बदमाश अंधेरे का लाभ उठाते हुए जंगल में निकल गए। इस मामले में दस्यू सरगना गौरी यादव व गिरोह के सक्रिय सदस्य मऊ थाना क्षेत्र के नेउरा गांव के निवासी भईयन उर्फ खदूषण पुत्र हीरालाल समेत आधा दर्जन लोगों की पहचान होने पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। बाद में पुलिस मुठभेढ में दस्यू गौरी यादव मारा गया था। जबकि दस्यू भईयन गिरफ्तार हुआ था और वर्तमान समय में जिला कारागार में बंद है।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद दस्यू प्रभावित क्षेत्र अधिनियम न्यायालय के विशेष न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी भईयन उर्फ खरदूषण को पांच वर्ष सश्रम कारावास के साथ पांच हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।