चित्रकूट -जान से मारने की धमकी देने पर पिता-पुत्र को अर्थदण्ड की सजा।

चित्रकूट -जान से मारने की धमकी देने पर पिता-पुत्र को अर्थदण्ड की सजा।

 गलौच करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोष सिद्ध होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूर्यकान्तधर दुबे ने आरोपी पिता-पुत्र को अर्थदण्ड से दण्डित किया है। 

   अभियोजन अधिकारी बृजमोहन ने बताया कि कर्वी कोतवाली में उत्कर्ष कुमार ने बांदा जिले के बबेरू निवासी चन्द्रकाश उर्फ टिंकू शर्मा पुत्र प्रीतम शर्मा और प्रीतम शर्मा पुत्र शिवबालक शर्मा के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार आरोपी पिता-पुत्र ने उसे गाली गलौच करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

  बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूर्यकान्त धर दुबे ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी चन्द्र प्रकाश शर्मा और प्रीतम शर्मा को 1500-1500 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।