अब 30 जून तक करा सकेंगे पैन को आधार से लिंक, जानिए लिंक करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

अब 30 जून तक करा सकेंगे पैन को आधार से लिंक, जानिए लिंक करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। अगर आप इस जरूरी काम को 30 जून से पहले नहीं करते हैं। ऐस में आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इस स्थिति में आप पैन कार्ड से जुड़े कई जरूरी कार्यों को नहीं कर पाएंगे। पैन कार्ड इनऑपरेटिव होने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से लेकर बड़ी ट्रांजैक्शन करने में लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा आप स्टॉक मार्केट में भी निवेश नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपके पास अब 30 जून तक का ही मौका है। आपको जल्द से जल्द इस काम को कर लेना चाहिए। इसी कड़ी में आज हम आपको उस प्रोसेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की प्रक्रिया काफी आसान है। इसमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा। आइए जानते हैं - इसके बाद आपको अपना पैन और मोबाइल नंबर दर्ज करना है।


नेक्स्ट स्टेप पर आपको मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करना है।


ओटीपी वेरीफिकेशन के बाद आपको e-Pay Tax पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा।


यहां आपको इनकम टैक्स में प्रोसीड के विकल्प का चयन करना है। नेक्स्ट स्टेप पर आपको असेसमेंट ईयर में 2023-24 का चुनाव करना है और Type Of Payment में Other Receipt (500) को सेलेक्ट करके 1 हजार रुपये की पेमेंट करनी है।
पमेंट करने के बाद आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा।