श्रद्धालुओं को नहीं होनी चाहिए कोई असुविधा
चित्रकूट: जिलाधिकारी अभिषेक आनन्द ने समस्त उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारियो एवं अधिशासी अधिकारियों से कहा कि नगर विकास अनुभाग, मुख्य सचिव एवं राजस्व परिषद द्वारा निर्गत आदेशों के अंतर्गत पर्यावरण जन स्वास्थ्य एवं पशुओं के लिए घातक होने के कारण प्लास्टिक थर्माकोल या इनसे संबंधित सामग्री से बने प्लेट, गिलास, चम्मच आदि का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष 24-25 अक्टूबर को दीपावली अमावस्या मेला का पर्व पड़ रहा है। जिससे संबंधित दीपदान दर्शन भ्रमण के लिए श्रद्धालुओं का मेला धनतेरस से प्रारंभ होकर भैया दूज तक चलता है। विगत वर्षों में दीपावली मेला के अवसर पर लगभग 20-25 लाख की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ होती रही है। अतः इस वर्ष भी भीड़ होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। ऐसे समय में विभिन्न दुकानदारों, प्रतिष्ठानों, लोगों द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक, थर्माकोल अथवा उससे बने प्लेट गिलास चम्मच आदि का प्रयोग किया जा सकता है। जिसके दृष्टिगत दीपावली मेला प्रारंभ होने से पूर्व दुकानों प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर तथा प्रचार प्रसार कराकर शासन के उक्त निर्देशों का अनुपालन कराया जाना आवश्यक है। इन शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के लिए पूर्व में भी निर्देश निर्गत किए जा चुके हैं। मेला क्षेत्र तथा जनपद के अन्य दुकानों प्रतिष्ठानों का अपने-अपने क्षेत्रों में निरीक्षण कर तथा प्रचार-प्रसार कराते हुए शासन के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं।