वाहन चलाते समय हेलमेट व सीट बैल्ट जरूरी 18 साल से कम आयु के बच्चे न चलाएं वाहनः प्रदीप कुमार
बीएसएम स्कूल में सडक सुरक्षा संबंधित कार्यशाला का आयोजन
जानकारी के अनुसार बुधवार को शहर के बीएसएम स्कूल में यातायात माह के चलते सडक सुरक्षा से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर यातायात विभाग के एएसआई प्रदीप कुमार ने छात्र-छात्राओं को सडक सुरक्षा के संबंध में बताया कि सडक पर चलने के लिए सभी के लिए नियम निर्धारित है, चाहे वह पैदल चलने वाला हो अथवा वाहन चालक। उन्होंने पैदल चलने वालों के लिए कुछ नियम बताए जैसे सडक पर हमेशा अपनी बांयी ओर चलना चाहिए तथा सडक पर भागना नहीं चाहिए। सडक पार करते समय अपने दांये-बांये जरूर देखना चाहिए तभी सडक पार करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि वाहन चालकों के लिए भी नियम बनाए गए हैं जिनमें बाइक सवारों को हेलमेट, कार सवारों को सीट बैल्ट अवश्य लगाने का प्रावधान है। दुपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट लगाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि 18 साल से कम आयु के बच्चों को वाहन नहीं चलाना चाहिए, यदि ऐसा होता है तो इसके लिए 3 माह की सजा व 25 हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित है लेकिन इसके बावजूद भी बच्चे दोपहिया वाहन का प्रयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि वाहन चलाते समय नशा न करें, मोबाइल का प्रयोग न करें, तेज गति से वाहन न चलाएं, सडक पर टेडा मेढा वाहन न चलाएं क्योंकि इससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। यदि अभिभावक भी किसी प्रकार के नशे में वाहन चलाते हैं तो बच्चों का कर्तव्य है कि वे उन्हें वाहन चलाने से रोंके, वाहन चलाते समय ईयरफोन का प्रयोग न करें। उन्हानें कहा कि आप अपने माता-पिता के लिए बेहद अमूल्य है अतः उन पर वाहन चलाने की अनुमति का दबाव न बनाएं, सभी यातायात नियमों का पालन करें और अन्य लोगों को इसके लिए जागरूक करें। स्कूल चेयरमैन सूर्यवीर सिंह व मैनेजर छाया सिंह ने छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों का पालन करने के प्रति जागरूक किया। स्कूल डायरेक्टर नितिन मुकेश ने एएसआई प्रदीप कुमार को स्कूल की तरफ से स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य राहुल चौधरी सहित छात्र-छात्राएं व स्कूल स्टाफ भी मौजूद रहा।