दहेज हत्या के मामले में पांच को आजीवन कारावास व 10-10 हजार का अर्थदंड

ब्यूरो डा योगेश कौशिक
बागपत |वर्ष 2017 के दहेज हत्या के मामले में न्यायालय ने पांच को सुनाई आजीवन कारावास ,लगाया 10- 10 हजार का अर्थ दंड |
कोतवाली थाना क्षेत्र के मीतली गाँव में दहेज हत्या के मामले में जनपद पुलिस की मानिटरिंग सेल द्वारा सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही संपन्न कराने के चलते पांच साल बाद दहेज हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई साथ ही 10-10 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया |
आजीवन कारावास की सजा पाने वालों में मीतली निवासी रामबीर पुत्र जगराम तथा रामबीर के पुत्र प्रवीण व अरुण सहित प्रवेश पत्नी सोनिया तथा मीना पत्नी टीटू शामिल हैं | वहीं कोर्ट ने दहेज निषेध व 498 ए की धाराओं में भी अलग अलग सजा सुनाई हैं |