बाल और किशोर श्रम उन्मूलन के तहत गठित जिला टास्क फोर्स की बैठक, जनपद में 29 जून तक रेस्क्यू अभियान

••श्रम विभाग 20 निरीक्षण व प्रत्येक तहसीलदार 10 निरीक्षण करे : जिलाधिकारी
संवाददाता नीतीश कौशिक
बागपत।जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में बाल और किशोर श्रम उन्मूलन के अंतर्गत गठित जिला टास्क फोर्स की मासिक बैठक कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए तथा कहा कि, जनपद में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे व किशोरों से श्रम नहींं कराया जा सकता।
बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन अधिनियम 1986 के अन्तर्गत जिलाधिकारी बागपत द्वारा जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स का गठन किया गया है। बाल एंव किशोर श्रम रोकने के लिए रेस्क्यू अभियान जनपद में 29 जून तक चलाया जायेगा।जिलाधिकारी के निर्देश कि, यदि जनपद में कहीं भी बाल श्रम कराया जा रहा है अथवा कहीं भी बाल व किशोर का उत्पीडन हो रहा है, तो उसकी सूचना चाइल्ड हेल्प लाइन नम्बर-1098 पर दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि 25 जून तक श्रम विभाग के अधिकारी चिह्नांंकन करते हुए 20 स्थान का निरीक्षण करेंगे, जबकि प्रत्येक तहसील अपने तहसील क्षेत्र में 10-10 निरीक्षण करेंगे। इस तरह 25 जून तक 50 निरीक्षण करने होंगे।
जिलाधिकारी ने कहा , श्रम विभाग को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है 18 साल से कम उम्र के बच्चे श्रम कार्य नहीं करेंगे ,उसके लिए टीम जनपद में गठित कर दी गई है तथा टीम भ्रमणशील रहे । जनपद में बाल श्रम के अंतर्गत चिन्हांकन अभियान निरंतर चलता रहेगा।बैठक मेन मुख्य विकास अधिकारी नीरज कुमार श्रीवास्तव ,अपर जिलाधिकारी न्यायिक सुभाष सिंह, एसडीएम बागपत अविनाश त्रिपाठी एसडीएम खेकड़ा ज्योति शर्मा तहसीलदार बड़ौत जिला प्रोबेशन अधिकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी रश्मि यादव सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।