टैक्सी चालक के घर पर हमला करने वालों को चार साल की कैद

टैक्सी चालक के घर पर हमला करने वालों को चार साल की कैद

चित्रकूट: टैक्सी चालक के घर में घुसकर पूरे परिवार में हमला करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने पांच आरोपियों को चार-चार वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 15 हजार रूपए अर्थदण्ड भी दिया गया है।

   सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि बीती 11 सितम्बर 2013 को कर्वी कोतवाली में टैक्सी चालक रमेश पुत्र प्रहलाद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार 11 सितम्बर 2013 को सबेरे घर जाने पर मोहल्ले वालों ने बताया कि बीती 10 सितम्बर की रात 10 बजे कर्वी के भरतपुरी निवासी अनिल पुत्र शंकर, जगदीश पुत्र किशोर, श्यामलाल पुत्र बोधीलाल, धमेन्द्र पुत्र श्यामलाल व अतरौली निवासी मुन्ना पुत्र नत्थू पटेल आदि उसके घर में घुसकर महिलाओं को गालियां देने लगे। परिवार के सदस्यों द्वारा विरोध किए जाने पर लोहे की राड व हसिया से हमला कर दिया। जिससे रमेश की मां राजकली, बडे भाई अर्जुन पटेल गम्भीर रूप से घायल हो गए। साथ ही पिता प्रहलाद की दाहिने हाथ की अंगुली भी कट गई। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपियों के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

   बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी जगदीश, श्यामलाल, अनिल, धर्मेन्द्र व मुन्ना को चार-चार वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही प्रत्येक को 15 हजार रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।