पुलिस प्रशासन द्वारा गोवंशीय पशुओ की हत्या कर उनके मांस का व्यापार करने वाले गैगेस्टर के भू-सम्पत्ति को 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया

पुलिस प्रशासन द्वारा गोवंशीय पशुओ की हत्या कर उनके मांस का व्यापार करने वाले गैगेस्टर के भू-सम्पत्ति को 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया


सुल्तानपुर थाना गोसाईंगज  मे पंजीकृत मु0अ0सं0 484/2018 धारा 3/2(1) यू0पी  गैंगेस्टर के अभि0गण 1. अयूब पुत्र कयूम निवासी तियरी मछरौली थाना गोसाईगंज सुलतानपुर  2. सराफत उर्फ सराफतउल्ला पुत्र कुदरत उल्ला निवासी तियरी मछरौली थाना गोसाईगंज सुलतानपुर द्वारा  आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु गोवंशीय पशुओ की हत्या कर इनके मांस का व्यापार कर अवैध रुप से अर्जित धन से 1. अयूब उपरोक्त द्वारा गाटा सं0-390/0.338 हेक्टेयर का ½ भाग को क्रय किया है। व मुकदमा उपरोक्त मे सराफत उर्फ सराफतउल्ला उपरोक्त  द्वारा  अपने पत्नी रजिया बानो उपरोक्त के नाम पर गाटा सं 394/0.109  हेक्टेयर भूमि का 1/3 भाग को क्रय किया गया है।  गोसाईगंज पुलिस व प्रशासन द्वारा उक्त भू-सम्पत्ति को अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया।