मेरठ विकास प्राधिकरण ने मवाना में मेरठ रोड पर विकसित की जा रही अवैध कालोनी के निर्माण को रोका।

मवाना इसरार अंसारी। नगर में मेरठ मार्ग पर पेट्रोल पम्प के पास में बिना नक्शा पास कराये विकसित की जारी अवैध कालोनी के निर्माण को मेरठ विकास प्राधिकरण ने रूकवा दिया है। इस संबंध में हापुड़ निवासी इरशाद अली ने जिलाधिकारी दीपक मीणा को एक प्रार्थाना पत्र देकर आरोप लगाया था कि खसरा संख्या 2272 एवं 2273 लगभग 12 बीघा आबादी की भूमि की एक फर्जी वसीयत बनाकर लगभग दस व्यक्तियों ने अवैध भूमि को अवैध प्रकार से विक्रय करके प्लाट काटने शुरू कर दिये थे। जिसके संबंध में फरहा कुरैशी पत्नी इरशाद निवासी हापुड द्वारा थाना मवाना पर एक मुकदमा अपराध संख्या 55/23 धारा 420, 467, 468, 504, 506 एवं 120 बी आईपीसी दर्ज हुआ था। जो न्यायालय जेएम मवाना की कोर्ट में लंबित है। जिसमें से दस में से नौ आरोपियों ने अग्रिम जमानत मान्य न्यायालय द्वारा प्राप्त कर ली गयी है। अवैध कालोनी काटने की शिकायत इरशाद अली ने जिलाधिकारी मेरठ से की थी। जिस पर मेरठ विकास प्राधिकरण ने क्षेत्रीय अपर अभियंता द्वारा सथल का निरीक्षण किये जाने का निर्देश दिया था। अवर अभियंता ने मोके पर जाकर अवैध कालोनी का निरीक्षण किया और पाया कि उक्त स्थल पर बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत कराये बिना अवैध कालोनी में विकास कार्य कराये जाने का प्रयास किया जा रहा था। जिससे रूकवाते हुए अवैध कालोनी विकसित करने वाली कंपनी के विरूद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के अर्न्तगत वाद योजित कर कारण बताओं नेाटिस जारी किया गया है। जिससे अवैध कालोनी काटने वाले बिल्डरों में हडकम्प मच गया है। बताया गया है कि उक्त कालोनी में काफी व्यक्तितों ने प्लाट खरीद लिये है।