जेल में आयोजित हुआ विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर
रायबरेली । उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ तथा अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश रायबरेली अब्दुल शाहिद के दिशा-निर्देशन में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन जिला कारागार, रायबरेली में किया गया। जागरूकता शिविर में कोविड-19 के नए वेरिएंट से बचाव हेतु मास्क का प्रयोग दो गज की दूरी का अनुपालन करने हेतु सचेत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उमाशंकर कहार अपर जिला जज एफ0टी0सी0-तृतीय/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली द्वारा की गयी। शिविर में बन्दियों को संबोधित करते हुए बताया गया कि आप सभी को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए जिसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। समाज में आज भी अशिक्षा के कारण बहुत पिछड़ापन है जिसको दूर करने के लिए शिक्षा की अत्यधिक जरुरत है। सचिव द्वारा शिविर में बताया गया कि यदि जेल में निरुद्ध किसी बन्दी के पास अधिवक्ता नहीं है तो वह जरिये जेल अधीक्षक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रार्थना पत्र प्रेषित कर सकता है। जिस पर उसे निःशुल्क अधिवक्ता नामित कर दिया जाएगा। सचिव द्वारा बताया गया कि जेल में निरुद्ध बंदियों को किसी भी प्रकार की विधिक सहायता की आवश्यकता हो तो वह जेल में स्थापित लीगल ऐड क्लीनिक में सम्पर्क कर अपनी समस्याओं का निराकरण करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महिला बैरक का निरीक्षण कर महिलाओं एवं उनके साथ रह रहे बच्चों से मिलकर उनका हाल-चाल जाना गया। जागरूकता शिविर में जेल अधीक्षक अविनाश गौतम, जेलर सत्यप्रकाश, उपकारापाल अनिल कुमार विश्वकर्मा, पराविधिक स्वयं सेवक बृजपाल, पवन कुमार श्रीवास्तव, व मनोज कुमार प्रजापति उपस्थित रहे।