मानिकपुर--(चित्रकूट)-ग्राम न्यायालय से आरोपियों को सजा ।
ट्रेन में चोरी के मामले में जीआरपी टीम द्वारा पकड़े गए आरोपी को दोष सिद्ध होने पर मानिकपुर ग्राम न्यायालय ने जेल में बितायी गई अवधि एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
अभियोजन अधिकारी हरिओम सिंह ने बताया कि मानिकपुर जीआरपी टीम द्वारा रेलगाड़ियों एवं प्लेटफार्म पर चोरी के मामले में मानिकपुर क्षेत्र के हनुवा गांव के निवासी सच्चिदानंद पुत्र रामशंकर को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में जीआरपी थाना प्रभारी दिलीप कुमार मिश्रा ने समय से न्यायालय में गवाहों को पेश कराते हुए प्रभावी पैरवी कराई थी। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्तओं की दलीले सुनने के बाद ग्राम न्यायालय की न्यायाधिकारी खुशबू चंद्रा ने मंगलवार को निर्णय सुनाया। जिसमें दोषसिद्ध होने पर आरोपी सच्चिदानंद को जेल में बितायी गई अवधि एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
इसी क्रम में सड़क दुर्घटना के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी चालक को 3,000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अभियोजन अधिकारी पीयूष कुमार यादव ने बताया कि बीती 24 मई 2022 को मारकुण्डी थाने के इटवा डुडैला गांव के निवासी सर्वेश गौतम पुत्र राममिलन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया था कि घर के सामने खड़ी उसकी छह वर्षीय बेटी तेज रफ्तार वाहन की टक्कर लगने से घायल हो गई थी। जिससे उसका पैर टूट गया था। बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीले सुनने के बाद इस मामले में भी मानिकपुर ग्राम न्यायालय की न्यायाधिकारी खुशबू चंद्रा ने आरोपी चालक मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर थाने के डौलनी निवासी शिवनाथ कुशवाहा पुत्र शारदा प्रसाद को 3,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।